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जोधपुर।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय आइजीआइ हवाई अड्डे (IGI Airport) पर दुबई से आए विमान में जोधपुर के व्यापारी से जो स्वर्णाभूषण (Gold jwellery smuggling from Dubai) जब्त किए गए थे उनके संबंध में कस्टम के पास खुफिया सूचना (Custom had intelligence input about gold smuggling) थी। इसी के आधार पर लगेज की एक्स-रे मशीन से तलाशी ली गई तो काले रंग की संदिग्ध वस्तु दिखाई दी थी। जिसकी जांच करने पर 1894 ग्राम सोने के आभूषण जब्त (1894 grams gold jwellery siezed by custom from businessman) किए गए थे।
कस्टम सूत्रों के अनुसार गत 25 नवम्बर को दुबई से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आए विमान में यात्रियों के सोने के स्वर्णाभूषण तस्करी करके लाने की गोपनीय सूचना मिली थी। विभाग ने अपने स्तर पर सूचना को विकसित किया तो दो यात्रियों पर संदेह हुआ। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ग्रीन चैनल क्रॉस करते ही त्रिपोलिया बाजार निवासी अमित भण्डारी पुत्र राजकुमार और शास्त्रीनगर में अमरदीप निवासी रोहित छुगानी पुत्र श्याम सुंदर को रोक लिया गया। इनके लगेज में 94,80,667 रुपए के 1894 ग्राम स्वर्णाभूषण मिले थे। जिन्हें जब्त कर लिया गया था। कस्टम ने दोनों यात्रियों को हिरासत में लिया था। फिर इन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। रोहित छुगानी के पिता सोना सिक्का खाद्य तेल कम्पनी के मालिक हैं। वहीं, व्यापारी रोहित छुगानी का कहना है कि स्वर्णाभूष्ण के संबंध में कस्टम को बिल पेश किए हैं। उसी दिन दोनों की जमानत हो गई थी।
एक्स-रे मशीन ने पकडे थे पौने दो किलो के स्वर्णाभूषण
कस्टम विभाग ने दोनों यात्रियों के लगेज की एक्स-रे मशीन से जांच की थी। जिसमें काले रंग की संदिग्ध वस्तु नजर आई। इस पर लगेज खोलकर जांच करने पर 1894 ग्राम स्वर्णाभूषण मिले।
पासपोर्ट के आधार विदेशी यात्रा की होगी जांच
कस्टम सूत्रों की मानें तो इस मामले में दोनों यात्रियों के पासपोर्ट में दर्ज विदेशी यात्रा का रिकॉर्ड लिया गया है। इनकी पिछले विदेशी यात्रा के संबंध में भी जांच की जाएगी।
नियम : सिर्फ पहनने लायक आभूषण लाने की छूट
– विदेश में 3 दिन या अधिक समय तक स्टे होने के बाद भारत लौटने पर यात्री 50 हजार का सोना ला सकता है।
– 6 माह या अधिक समय विदेश में स्टे करने वाले यात्री को एक या दो किलो सोने के जेवर लाने की छूट है। बशर्ते वो आभूषण किसी महिला के पहने हुए होने चाहिए।
एक करोड़ रुपए से अधिक सोना जब्ती पर जमानत नहीं
कस्टम सूत्रों की मानें तो विदेश से आने वाले किसी भी हवाई यात्री के पास यदि एक करोड़ रुपए तक का सोना या स्वर्णाभूषण मिलता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। जो जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। यानि यात्री को जमानत का लाभ मिल जाता है। वहीं, एक करोड़ रुपए से अधिक का जेवर जब्त होने पर यात्री को जेल भेज दिया जाता है।

Source: Jodhpur

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