जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के खिलाफ दर्ज एक मामले में निष्पक्ष अनुसंधान की मांग को लेकर दायर आपराधिक विविध याचिका पर पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायाधीश पुष्पेंद्रसिंह भाटी की एकलपीठ ने मुरलीमनोहर ओझा की ओर से पेश याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश दिए। अधिवक्ता प्रवीणदयाल दवे ने बताया कि याची ने सोसायटी में 50 हजार रुपए की एफडी पिछले साल करवाई थी, जिसकी परिपक्वता वर्ष 2024 में होनी थी। इस बीच घोटाला सामने आने पर संबंधित शाखा में बात की गई तो संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
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कोर्ट के आदेश से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस ने अब तक जांच शुरू नहीं की है। इस पर कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा।
Source: Jodhpur