जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में नाबालिग से यौन शोषण के अपराध में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम के पैरोल प्रार्थना पत्र को खारिज करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है।
आसाराम की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि जिला पैरोल सलाहकार समिति ने 21 अगस्त को आसाराम को बीस दिन के पैरोल पर रिहा करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था, जिसकी वजह पुलिस की विपरीत सिफारिश तथा कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होने की आशंका बताई गई है। आसाराम 11 साल से ज्यादा समय से जेल में है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आसाराम को पैरोल दिए जाने की सिफारिश की है, लेकिन जिला स्तरीय समिति ने उसकी अनदेखी की। इससे पहले भी जिला समिति ने आसाराम का पैरोल प्रार्थना पत्र नए नियमों के तहत खारिज किया था। हाईकोर्ट ने तब पुराने नियमों में नए सिरे से आसाराम के प्रार्थना पत्र पर विचार करने के निर्देश दिए थे।
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Source: Jodhpur