रेलवे से सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत कोई जानकारी अब मण्डल रेल प्रबंधक व महाप्रबंधक की अनुमति से ही मिलेगी। रेलवे की ओर से आरटीआई को लेकर समीक्षा में तय किया गया है कि अब आरटीआइ के जवाब मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक व जोन स्तर पर महाप्रबंधक से अनुमोदित होने के बाद ही आवेदक को भेजे जाएंगे।
रेलवे बोर्ड के सचिव मिलिंद के देउसकर ने सभी जोन के महाप्रबंधक व सभी मंडल रेल प्रबंधकों को निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार आरटीआई एक्ट की पालना को लेकर रेलवे की स्थिति के मद्देनजर तय किया गया है कि जोनल स्तर पर महाप्रबंधक और मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक के अनुमोदन के बाद ही आरटीआई के जवाब व प्रथम अपील का निस्तारण किया जाएगा।
जवाब गुणवत्ता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं
सही ढंग से इस आरटीआइ एक्ट की पालना हो, इसको लेकर रेलवे बोर्ड स्तर से नियमित रूप से दिशा-निर्देश जारी होते रहते हैं। बावजूद इसके रेलवे बोर्ड के सामने आया है कि रेलवे में आरटीआइ के आवेदनों को लेकर जो जवाब दिए जा रहे हैं, वे गुणवत्ता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
जोधपुर रेल मण्डल में आरटीआइ आवेदनों की स्थिति
अवधि- मण्डल को मिले आवेदन
21 से 30 दिन- 02
10 से 20 दिन- 16
दस से कम दिन- 20
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जवाब दे रहे हैं
रेलवे के सभी विभागों में मिल रहे आरटीआइ आवेदनों पर समयानुसार गंभीरतापूर्वक जवाब दिए जा रहे है।
विकास खेड़ा, सीनियर डीसीएम, जोधपुर रेल मण्डल
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Source: Jodhpur