बाड़मेर. बाड़मेर जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए करंट प्रवाहित करने वाले मांझे, प्लास्टिक अथवा इस प्रकार के चाइना निर्मित सिंथेटिक मेटेरियल से बने हुए अथवा अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर के बने हुए पक्के धागे को प्रतिबंधित किया गया है। इनका इस्तेमाल करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि जिले में मकर संक्रान्ति पर बड़े शहरों एवं कस्बों में पतंग उड़ाए जाएंगे। मौजूदा समय में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन में आया है जिसमें पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाहित होकर करंट आता है।
इससे आकाश में स्वच्छद विचरण करने वाले पक्षियों की भी गर्दन कट जाती है। इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है। जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मददेनजर रखते हुए पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे को पतंगबाजी के लिए उपयोग करने एवं विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया जाना नितांत आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि इस आदेश की अहवेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
Source: Barmer News