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बालोतरा. अगर आपके पास गुड्स और व्यावसायिक वाहन हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। परिवहन विभाग ने भारी वाहनों का अग्रिम कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों को सीज करने का निर्णय लिया है। 15 मार्च तक कर शुल्क जमा नहीं होने पर वाहनों को सीज किया जाएगा।

16 मार्च को रात 12 बजे बाद ही विभाग की टीमें शुल्क जमा नहीं करवाने वाले वाहनों को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर देगी। जिला परिवहन अधिकारी भगवान गहलोत ने बताया कि वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए सालाना टैक्स जमा करवाना होता है।

परिवहन विभाग ने भारी वाहनों का टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की है। इसके बाद विशेष चैकिंग अभियान चलाकर विभाग की टीम वाहनों को सीज करने का काम करेगी।

कार्रवाई के लिए विशेष उडऩदस्ते का गठन-

15 मार्च के बाद टैक्स जमा नहीं करवाने वाले वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई देर रात 12 बजे से ही शुरू कर दी जाएगी। मार्च माह में वार्षिक राजस्व लक्ष्य को ध्यान में रखते हुऐ टीमों को वाहन धारकों व डिफॉल्टर्स की सूचियां उपलब्ध करवा दी गई हैं।

तिथि के बाद 1.5 प्रतिशत पैनल्टी-

डीटीओ गहलोत ने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद टैक्स के साथ 1.5 प्रतिशत पैनल्टी और 1 अप्रेल से 3 प्रतिशत पैनल्टी और प्रशमन राशि जमा होगी।

उसके बाद ही जब्त किए किए गए वाहनों को छोड़ा जाएगा। ऐसे में वाहन मालिकों से विभाग की अपील है कि समय पर अपने वाहनों का टैक्स जमा करवाकर परेशानी से बचें। डिफॉल्टर होने के बाद अन्य परेशानियां भी सामने आ सकती हैं।

मार्च में अवकाश के दिन खुलेगा ऑफिस-

वाहन मालिकों की सुविधा के लिए मार्च में अवकाश के दिन भी वाहनों का कर जमा कराने के लिए जिला परिवहन कार्यालय खुला रहेगा।

ताकि वाहन मालिक वाहनों का 15 मार्च के पहले शुल्क जमा करा सकें। जो वाहन मालिक पैनल्टी, प्रशमन राशि जमा समय पर जमा करवा देंगे, उनके वाहन सीज नहीं किए जाएंगे।

व्यू-

वाहनों का वार्षिक कर 15 मार्च से पहले जमा करवाना होगा। इसके बाद बकाया कर वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा।

– भगवान गहलोत, डीटीओ बालोतरा

Source: Barmer News

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