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बाड़मेर. कोरोना महामारी से बचाव को लेकर लागू मॉडिफाइड लॉकडाउन-3 के तहत अब बाड़मेर उपखंड क्षेत्र में बुधवार से नई व्यवस्था लागू होगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य छूट वाली दुकानें दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। यह निर्णय प्रशासनिक अधिकारियों व व्यापार मंडल की बैठक में लिया गया है।
उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि पुलिस उप अधीक्षक, कोतवाली थानाधिकारी एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की बैठक में उपखंड क्षेत्र बाड़मेर में दुकानें खोलने के संबंध में चर्चा के बाद निर्देश जारी किए गए है। निर्देशानुसार अनुसार सब्जी, दूध, दवाई की दुकान, कृषि कार्य से जुड़ी सामग्री की दुकानें पूर्व आदेश से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। इसके अलावा केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेगी।
ऑड-ईवन आधार पर खुलेगा पालिका बाजार
उपखंड अधिकारी के अनुसार पालिका बाजार ऑड-ईवन आधार पर खुलेगा। इसकी व्यवस्था नगर परिषद, आयुक्त की ओर से की जाएगी। संबंधित दुकानदार समय का विषेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समय के अनुसार ही दुकानें खोले। दुकानदार सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ मास्क लगाकर दुकान संबंधित कार्य करें।

Source: Barmer News

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