जोधपुर।
क्षेत्रीय परिवहन विभाग (आरटीओ) वित्तीय वर्ष 2020-21, वार्षिक कर जमा नहीं कराने वाले वाहनों पर सख्ती बरतेगा। विभाग के अनुसार जोधपुर संभाग में करीब छह हजार भार वाहन बिना कर जमा कराए दौड़ रहे है। वहीं, जोधपुर जिले में (जोधपुर-पीपाड़) में ऐसे करीब तीन हजार भार वाहन है। विभाग की ओर से भार वाहनों (ट्रक, डम्पर, गुड्स व्हीकल) के वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तिथि हर वर्ष 25 मार्च रखी जाती है। इस बार, दस दिन कम करते हुए अंतिम तिथि 15 मार्च रखी गई। लेकिन कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के कारण विभाग ने कर वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। जोधपुर रीजन में फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र शामिल है। –डीटीओ- उडऩ दस्तों को दी सूचियांआरटीओ की ओर से कर जमा नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे गए है। अब जिला परिवहन अधिकारियों (डीटीओ ) व उडऩ दस्तों को बकाया कर वाले वाहनों की सूचियां दे दी गई है। साथ ही, बिना कर चुकाए संचालित होने वाले वाहनों के विरूद्ध वाहन सीज करने के निर्देश दिए गए है।
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‘वाहन 4.0’ पर कर जमा कराने की अपील
विभाग की ओर से वाहन स्वामियों से विभागीय ‘वाहन 4.0’ पोर्टल पर बकाया कर जमा कराने की अपील की गई है। विभाग की नई व्यवस्था के तहत परिवहन संबंधित सेवाओं, वन टाइम टेक्स, ग्रीन टेक्स, मोटर वाहन टेक्स, यात्री भार, भार वाहन, अधिभार व सभी प्रकार की फीस व शुल्क विभाग के नए पोर्टल ‘वाहन 4.0’ के माध्यम से जमा करा सकते है।
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कर जमा नहीं कराने वाले वाहन मालिक जल्द कर जमा कराए। कर जमा नहीं कराने की स्थिति में वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।
रामनारायण गुर्जर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
जोधपुर
Source: Jodhpur