बाड़मेर। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए सरपंच एवं पंच के चुनाव में पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कोरोना पॉजिटिव के नामांकन लेने के लिए अलग से व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई है।
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के मामले भी आ सकते है, जो कोविड-19 पॉजिटिव हो। ऐसे व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सके, इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त दिशा निदेर्शों की पालना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, मतदान अधिकारी को करने के संबंध में प्रशिक्षण के दौरान पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के समय रिटर्निग अधिकारी को पीपीई किट उपलब्ध करवाकर पहनाकर ऐसे व्यक्ति का नाम निर्देशन पत्र पर्याप्त दूरी रखते हुए अलग कमरे में प्राप्त करेंगे।
कक्ष को करना होगा सेनटाइज
नोडल अधिकारी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कक्ष को सेनेटाइज करवाया जाएगा। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पूर्व में दिए निदेर्शों की पालना में प्रत्येक पंचायत समितिवार ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर नाम एवं मोबाइल नम्बर ई मेल सहित सूचना भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
जिला कार्यालय को एक दिन पूर्व देंगे जानकारी
उन्होनें बताया कि उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी भी उक्त निदेर्शोंं की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करेंगे। एक दिन पूर्व ऐसे संभावित अभ्यर्थी के बारे में जानकारी प्राप्त कर जिला कार्यलय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ताकि समुचित व्यवस्थाएं की जा सकें।
जिले की 24 ग्राम पंचायतों में आज होंगे नामांकन
जिले में प्रथम चरण के तहत सरपंच एवं वार्ड पंचों के नाम निर्देशन आवेदन पत्र स्वीकार करने, संविक्षा, चुनाव प्रतीकों का आवंटन तथा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशन के लिए शुक्रवार को जिला मुख्यालय की राजकीय महाविद्यालय से रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की रवानगी हुई।
Source: Barmer News