Posted on

जोधपुर. पंच-सरपंच चुनावों में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मतदान कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि जिन पंचायतों में मतदान होना है, उस क्षेत्र की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट एक दिन पहले उपखंड अधिकारी को उपलब्ध कराएं।

एसडीएम और तहसीलदार यह रिपोर्ट मतदान दलों को उपलब्ध कराएंगे। मतदान वाले दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज से सम्पर्क किया जाएगा और मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक की जानकारी ली जाएगी। यदि मतदाता मतदान की इच्छा जताता है तो उससे सबसे अंत में मतदान कराया जाएगा। कोरोना संक्रमित मतदाता स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में मतदान करेंगे। मतदाता की पहचान के लिए उसका पीपीई किट और मास्क भी नहीं हटाया जाएगा। मतदान के बाद अंगुली पर स्याही भी नहीं लगाई जाएगी। मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठा भी नहीं कराया जाएगा। अस्पताल में भर्ती या होम आइसोलेशन में रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज को यदि प्रोटोकॉल के तहत मतदान के लिए अनुमति नहीं मिलती है तो मरीज को मतदान के लिए नहीं लाया जाएगा।

Source: Jodhpur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *