जोधपुर। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ आसाराम बापू की अपील पर 3 जनवरी को सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को आसाराम की ओर से जल्द सुनवाई को लेकर पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।
न्यायाधीश संदीप मेहता एवं न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में आसाराम की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रदीप चौधरी ने कहा कि अपीलार्थी वर्ष 2013 से जेल में है। उनकी उम्र करीब 80 वर्ष की हो चुकी है।उन्होंने उम्र के आधार पर जल्द सुनवाई की याचना की।खंडपीठ ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आज ही सुनवाई का विकल्प दिया, लेकिन अधिवक्ता ने अगली सुनवाई पर बहस शुरू करने की बात कही।गौरतलब है कि स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को मृत्यु आने तक आजीवन कारावास की सजा तथा उसके दो सहयोगियों शरद व शिल्पी को बीस-बीस साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट से दोनों सहयोगियों की सजा स्थगित हो चुकी है, जिसके बाद दोनों जमानत पर रिहा भी हो गए। आसाराम पर आरोप था कि उसने जोधपुर के निकट मनाई स्थित आश्रम में अपने गुरुकुल में पढऩे वाली एक नाबालिग छात्रा का अगस्त, 2013 में यौन उत्पीडऩ किया था। लंबी ट्रायल के बाद स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को दोषी पाया था। सजा के खिलाफ आसाराम ने जुलाई, 2018 में 44 पेज की अपील पेश की थी।
Source: Jodhpur