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सिवाना(बाड़मेर)

एसीबी उप अधीक्षक अन्नराज ने बताया कि परिवादी थानाराम ने ग्राम थापन में अपनी पेतृक खातेदारी भूमि न में रास्ता हेतु एसडीओ कोर्ट सिवाना मे राजस्व आवेदन संख्या ४२/२०२० बअनवान भुदराराम बनाम अमराराम धारा २५१ ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दावा प्रस्तुत किया था । उक्त वाद के संबंध में एसडीएम सिवाना ने बाबूसिंह राजपुरोहित कार्यवाहक तहसीलदार सिवाना को भूमि के रास्ता विवाद संबधी नियमानुसार मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् निर्देशित किया ।

आरोपी बाबूसिंह तहसीलदार द्वारा परिवादी से उसके जायज कार्य की ऐवज में रिश्वत की मांग करने पर परिवादी थानाराम द्वारा दिनांक १९ जनवरी को ब्यूरो कार्यालय जालोर में उक्त शिकायत प्रस्तुत की जिस पर २१ जनवरी को दौराने मांग सत्यापन कार्यवाहक तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित द्वारा परिवादी थानाराम को आईन्दा मौका देखने एवं मौका रिपोर्ट उसके पक्ष में भेजने के लिये १०,००० रूपये की मांग करना तथा वही एसीबी द्वारा ट्रेप कार्यवाही के आयोजन पर स्वंतत्र गवाहान के रूबरू आरोपी बाबूसिंह राजपुरोहित कार्यवाहक तहसीलदार सिवाना को १०,००० रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया । रिश्वती राशि आरोपी के पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे हुए कागज में लपेटी होकर बरामद हुई । अग्रिम कार्यवाही जारी है । अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जालोर मय टीम सदस्य मोहम्मद हनीफ हैड कानि , सुखाराम हैड कानि ० , कानि . भवानी सिंह , ठाकराराम , विक्रम सिंह , गुलाब सिंह , कालूराम , रणवीर मनावत ड्राईवर कानि मय स्वंतत्र गवाहान शामिल रहे।

Source: Barmer News

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