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बाड़मेर. राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में बिना पंजीकरण अब न तो सरकारी एवं ना ही निजी क्षेत्र में संचालित पैथोलॉजी लैबोरेटरी, एक्स-रे सेंटर एवं अन्य पैरामेडिकल केन्द्रों पर कार्यरत तकनीकी कर्मचारी अब कार्य नहीं कर पाएंगे। उक्त संस्थानों में कार्य करने वाले समस्त तकनीकी स्टॉफ का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी. एल. विश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी निर्देशानुसार समस्त प्रकार की लैबोरटरी एवं जांच केन्द्रों पर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में बिना पंजीयन के कार्य करने को अवैध माना जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा इस आशय के निर्देश 1 फरवरी 2021 को निदेशालय स्तर से जारी किए गए है।
संस्थानों के संचालकों के साथ होगी बैठक
सीएमएचओ ने बताया कि बाड़मेर में आदेशों की पालना से पहले जिले के सभी जांच केंद्रों के संचालकों की बैठक करते हुए उन्हें जानकारी देते हुए नियम बताए जाएंगे तथा पंजीकरण करवाने के लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद नियमों की पालना नहीं करने पर केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बंद किए जाएंगे। साथ ही केंद्रों पर अनाधिकृत रूप से कार्य करने वाले कार्मिकों के खिलाफ जांच कार्य को गैर कानूनी मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Source: Barmer News

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