बाड़मेर। एम्बुलेंस वाहनों द्वारा रोगियों अथवा शवों को लाने ले जाने के लिए जिला परिवहन विभाग बाड़मेर द्वारा किराया राशि निर्धारित की गई है। साथ ही निर्धारित दरों से अधिक वसूली की रोकथाम के लिए कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि प्रथम 10 किमी तक (आना जाना सम्मिलित) 500 रुपए किराया राशि संचालन के लिए निर्धारित किया गया है। 10 किमी के बाद मारूती वेन, मार्सल, मैक्स आदि श्रेणी के वाहनों में प्रति किमी 12.50 रुपए, टवेरा, इनोवा, बोलेरो आदि में 14.50 रुपए तथा अन्य बड़ी एम्बुलेंस या शव वाहनों में 17.50 रुपए प्रति किमी निर्धारित किया गया है। वाहन ए.सी. वाहन होने पर प्रति किमी 1 रुपए अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
उन्होनें बताया कि कोविड मरीज एवं शव लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन का व्यय 350 रुपए अतिरिक्त वसूल किया जा सकेगा। उन्होनें बताया कि एम्बुलेंस तथा शव वाहनों का किराया दोनो तरफ देय होगा, अत: 10 किमी से अतिरिक्त चलने वाली दूरी को दोगुना करके कुल किमी की गणना की जाएगी।
वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। साथ ही धुलाई का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। दरों से अधिक वसूली की रोकथाम के लिए जिला परिवहन कार्यालय बाड़मेर में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आमजन इस संबंध में दूरभाष नम्बर 7878288794 पर शिकायत दर्ज करवा सकते है।
Source: Barmer News