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जोधुपर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नए भवन निर्माण के लिए 14.37 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत की इस मंजूरी से बार काउंसिल के नए भवन के भूतल पर 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, स्ट्रॉन्ग रूम, विद्युत कक्ष व स्टाफ रूम का निर्माण तथा बार काउंसिल के सचिव व पदाधिकारियों के कक्ष व अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। प्रथम व द्वितीय तल पर काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कक्ष, मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी, ड्राइवर डोरमेटरी, मल्टीपरपज़ हॉल व ऑफिस का निर्माण कराया जाएगा। इस भवन का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) करवाएगा। गौरतलब है कि सीएम ने वर्ष 2022-23 के बजट में इस संबंध में 8.53 करोड़ के वित्तीय प्रावधान की घोषणा की थी। ऑडिटोरियम एवं निर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी होने के कारण सुविधाओं का विस्तार करते हुए सीएम ने 14.37 करोड़ रुपए की संशोधित राशि के लिए स्वीकृति दी है।

राज्य उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष पद की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करने पर जवाब मांगा
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष पद दो माह से अधिक समय से रिक्त होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करने तथा जोधपुर में राज्य आयोग की चल पीठ को दो सप्ताह की जगह नियमित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर पक्षकारों से जवाब तलब किया है।

न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि 8 मई से राज्य उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष पद रिक्त है। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जबकि उपभोक्ता भर्ती नियम में रिक्त होने वाले पद की भर्ती प्रक्रिया 6 माह पूर्व से प्रारंभ की जानी थी। उन्होंने कहा कि जोधपुर में चल पीठ केवल दो सप्ताह ही न्यायिक कार्यवाही करती है, जबकि उपभोक्ताओं को राहत के लिए एक और चल पीठ की जरूरत है। साथ ही चल पीठ को नियमित किए जाने की भी याचना की गई है।

Source: Jodhpur

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