जोधपुर. अब शिक्षा विभाग में अतिरिक्त विषय की डिग्रियां लाकर जमा कराने वाले शिक्षकों को पदोन्नति नहीं मिलेगी। इस अतिरिक्त विषयाधारियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल-2 (विषयवार) 2021 में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक गौरव अग्रवाल ने भी आदेश निकाल दिए हैं।
निदेशालय ने हवाला दिया कि उच्च न्यायालय ने बजरंगलाल कुमावत बनाम राज्य व अन्य से पारित आदेश पर अतिरिक्त मुख्य सचिव की बैठक व राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ व खंडपीठ ने लगातार दो निर्णय पारित अतिरिक्त विषयाधिकारियों को योग्य नहीं माना है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार में भी अतिरिक्त विषयाधारियों को अपात्र माना है। निदेशालय ने अध्यापक/प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय पद पदोन्नति के लिए किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय के रूप में उर्तीण अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में निर्देश दिया कि किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। उल्लेखनीय हैं कि जोधपुर में शिक्षा विभाग में अतिरिक्त विषय की डिग्रियां लगा कई शिक्षक पदोन्नत से पदोन्नत होकर राजपत्रित अधिकारी तक बन चुके हैं। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन के जिलाध्यक्ष इंद्रविक्रमसिंह चौहान व मंडोर ब्लॉक अध्यक्ष विकास विश्नोई ने कहा कि आदेश पारित होने के पूर्व जिन अभ्यर्थियों ने अतिरिक्त विषय में डिग्री हासिल कर ली है, उन्हें पात्र माना जाए। इससे पूर्व मेवाड़, संगम व सिंघानिया विवि से डिग्री प्राप्त कर ली थी, उन्हें भी योग्य नहीं माना था, किंतु जो लोग डिग्री पात्र पदोन्नत हो गए, उन पर अभी तक विभाग ने कार्रवाई नहीं की है। ये पूरा प्रकरण लंबित चल रहा है।
Source: Jodhpur