शादी समारोह में प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर लगेगा जुर्माना
बाड़मेर. शादियों की सीजन में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगरपरिषद बाड़मेर ने एडवाइजरी जारी की है। परिषद ने चेतावनी ने दी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले विवाह स्थलों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। विवाह स्थलों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर दूल्हा व दुल्हन के परिवारों पर इक्यावन-इक्यावन हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। वहीं समारोह स्थल के मालिक व संबंधित भवन पर इक्कीस हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
इसलिए जारी की चेतावनी : विवाह समारोह स्थलों के निकट विवाह के बाद आम तौर पर आस-पास की नालियां चॉक हो जाती है। प्रतिबंधित प्लास्टिक नाले नालियों में फेंक दी जाती है, जिससे बड़े नाले भी चॉक हो जाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक न तो पानी में गलती है, न नष्ट होती है। पर्यावरण पर इसका अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ता है। शादियों के समय में इसका अंधाधुंध उपयोग होता है। इसलिए परिषद को यह चेतावनी जारी करनी पड़ी है।
स्टॉकिस्ट के खिलाफ कार्रवाई :
नगरपरिषद ने आमजन से अनुरोध किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक व बिक्री करने वाले स्टॉकिस्ट के बारे में सूचना दें। सूचना देने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मुखबिर को इनाम भी दिया जाएगा। नगरपरिषद की ओर से स्टॉकिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन पर भी कानूनी प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाकर माल जब्त किया जाएगा।
ऐसे हो जाते हैं हाल : विवाह समारोह के लिए शहर में समाज भवन बने हुए हैं। इसके अलावा खुले ग्राउंड भी है, जो किराए पर जाते हैं। शहर के ईर्द-गिर्द मैरिज गार्डन भी है। इनमें खुले ग्राउंड में होने वाली शादियों में अक्सर देखा जाता है कि विवाह के बाद जूठन से लेकर डिस्पॉजल तक सब-कुछ मौके पर ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे में यहां पर बेसहारा पशुओं की धमाचौकड़ी शुरू हो जाती है। जूठन की बदबू व धमाचौकड़ी से आस-पड़ोस के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है।
सहयोग की अपेक्षा है
विवाह समारोह आयोजकों से नगरपरिषद यह अपेक्षा करती है कि वह साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें। जूठन व कचरा नालियों में नहीं डालें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किसी भी सूरत में नहीं करे। प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ 51-51 हजार व भवन मालिक के खिलाफ 21 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। – योगेश आचार्य, आयुक्त नगरपरिषद बाड़मेर
Source: Barmer News