जोधपुर।
साइबर ठग गिरोह (Cyber fraud gang) ने आमजन से रुपए ऐंठने का नया तरीका निकाला है। पॉर्न वीडियो (Porn video) (Porn video gang) देखने वाले व्यक्ति को साइबर ठग पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों के नाम से मिलती-जुलती दूसरी वेबसाइट पर ले जाकर जुर्माने के नाम पर न सिर्फ अवैध वसूली (extortion) कर रहे हैं बल्कि बैंक या क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी हासिल कर रहे हैं।
कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर वसूली
देश में निजी तौर पर या निजी स्थान पर पॉर्न वीडियो देखना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर पॉर्न वीडियो देखना गैर कानूनी है। एक-दो कम्पनी के नेटवर्क से पॉर्न की कुछ प्रमुख वेबसाइट खुल रही हैं। जिनके मार्फत यदि कोई पाॅर्न वीडियो देखता है तो साइबर हैकर्स उन्हें रिडाईरेक्टर कर एक अन्य वेबसाइट पर ले जाते हैं। जो पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों के नाम से मिलती-जुलती होती है। उस वेबसाइट के मार्फत पॉर्न वीडियो गैर कानूनी होने और फिर भी चोरी छुपे देखने का डर दिखाकर बतौर जुर्माना वसूलने के लिए डराया जाता है। फिर उनसे जुर्माने के नाम ऑनलाइन रुपए वसूले जा रहे हैं।
जुर्माने का डर दिखाकर 31 हजार रुपए वसूले
दिल्ली में एक युवक ने वेबसाइट के मार्फत पॉर्न वीडियो देखा था। इस दौरान उस केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नामक वेबसाइट पर रिडाइरेक्ट किया गया, जहां उसे अवगत कराया गया कि वेबसाइट पर प्रतिबंधित सामग्री देखने के चलते उसका डिवाइस ब्लॉक कर दिया गया है। भारतीय कानून का उल्लंघन करने पर उसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 31 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। इस तरह उससे 31 हजार रुपए वसूल लिए गए थे।
नया तरीका : पुलिस गिरफ्तार करेगी, रुपए नहीं मांग सकती
साइबर लॉ एण्ड प्राइवेसी विशेषज्ञ व अधिवक्ता प्रिया सांखला का कहना है कि साइबर ठगों ने पॉर्न वेबसाइट पर अश्लील वीडियो देखने वालों से रुपए ऐंठने का नया तरीका ढूंढा है। इससे न सिर्फ रुपए वसूलते हैं, बल्कि क्रेडिट कार्ड व बैंक की जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। यदि कोई आइटी एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करता है तो पुलिस उसे सीधे गिरफ्तार करेगी। ऑनलाइन जुर्माना जमा करवाने के लिए नहीं कहेगी। अनजान एसएमएस, ई-मेल या मैसेंजर में आने वाले यूआरएल पर क्लिक करने से बचें। सिर्फ विश्वसनीय साइट के मार्फत ही ऑनलाइन भुगतान किए जाएं।
गैर कानूनी है पॉर्न वीडियो बेचना व प्रचार करना
देश में आइटी एक्ट की धारा 67ए व आइपीस की धारा 292, 293 के तहत पॉर्न वीडियो बेचना, प्रचार और शेयर करना गैर कानूनी है।चाइल्ड पॉर्नग्राफी आइटी एक्ट की धारा 67बी व पॉक्सो एक्ट की धारा 14 के तहत गैर कानूनी है।
Source: Jodhpur