पति ने फर्जी दस्तावेजों से पत्नी को बनया अध्यक्ष, मामला दर्ज
सिणधरी उपखंड के कमठाई सहकारी समिति का मामला
सिणधरी. उपखंड क्षेत्र के कमठाई ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक व्यक्ति ने पत्नी को अध्यक्ष बनाने के लिए चार सदस्यों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर चुनाव को जबरन अपने पक्ष में करने का मामला सामने आया है।
गौरतलब है कि उपखंड क्षेत्र के कमठाई ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यालय उप रजिस्ट्रार की ओर से नवंबर में संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन किया, जिसमें प्रार्थी राहुमल चौधरी की ओर से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के तहत वाद दायर कर बताया कि इस समिति में चार सदस्यों के कक्षा 8वीं के प्रमाण पत्र फर्जी प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद उप रजिस्ट्रार के आदेश पर कार्यालय पंच निर्णायक की ओर से संचालक मंडल के चार सदस्यों के शिक्षा संबंधी दस्तावेज की जांच की। इसमें अधिनियम के तहत उदाराम पुत्र तेजाराम, धाई पत्नी जियाराम, डालूराम पुत्र प्रभुराम, घमंडाराम पुत्र टीकमाराम को कमठाई ग्राम सेवा सहकारी समिति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया।
सात जनों के खिलाफ मामला दर्ज
सिणधरी पुलिस ने बताया कि प्रार्थी राहुमल चौधरी ने रिपोर्ट दी कि निर्वाचन अधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत चारों सदस्यों के फॉर्म की प्रतिलिपि मांगी तब इन चारों के आठवीं की मार्कशीट सहित दस्तावेज फर्जी निकले, जिसकी शिकायत चुनाव अधिकारी को की गई लेकिन उन्होंने इसे सही होना बताया।
पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर निम्न दस्तावेजों की मांग की लेकिन उससे पहले परिवादी के वाद पर पंच निर्णायक निरीक्षक कार्यकर्ता समिति के निर्णय में चारों सदस्यों के दस्तावेज फर्जी पाए गए, तब पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका सहयोग करने वाले डालूराम, घमंडाराम, धाई देवी, उदाराम, अणदु देवी, केसराराम, तरुण डूडी सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
54 की उम्र में 200 किमी दूर कैसे कर ली आठवीं पास : पुलिस के अनुसार केसराराम ने अपनी पत्नी अणदु देवी को अध्यक्ष बनाने के लिए पुत्र के साथ मिलकर 4 सदस्यों के पत्नी दस्तावेज तैयार करवाए। आरटीआई रिपोर्ट में चारों सदस्यों के 33, 40, 54 व 48 वर्ष की आयु में कमठाई गांव से 200 किमी दूर स्थित साता गांव जाकर विद्यालय में नियमित पढ़ाई की बात सामने आई। इसी से कूट रचित दस्तावेजों का संदेह हुआ।
वादी ने पंच निर्णय के अनुरूप वादा दायर किया था जिसमें चारों सदस्यों की शिक्षा संबंधित दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके चलते पंच निर्णायक निरीक्षण सहकारिता समिति ने चारों सदस्यों की सदस्यता को शून्य माना है।
– ईश्वरराम जाखड़, पंच निर्णायक एवं निरीक्षक सहकारी समिति बाड़मेर
परिवादी ने पंच निर्णायक एवं निरीक्षक सहकारी समिति बाड़मेर में वाद दायर किया। इसमें चारों सदस्यों की सदस्यता शून्य मानी। इसी आधार पर चारों सदस्यों के अलावा तीन अन्य खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
– सुरेंद्र कुमार चौधरी, थानाधिकारी, सिणधरी
Source: Barmer News