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जोधपुर/पत्रिका। राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी प्रकरण में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखते हुए सुनवाई दो अगस्त तक टाल दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्य सरकार के प्रार्थना पत्रों का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।

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हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य सरकार के उन प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक को वापस लेने की मांग की गई थी। न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने इस मामले मे शेखावत सहित अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई की।

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने अंतरिम राहत के आदेश को वापस लेने का आग्रह करते हुए कोर्ट के सामने तथ्यात्मक ब्यौरा रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर बाजवा ने अंतरिम आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्रों पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।

Source: Jodhpur

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