CM Kanyadaan Scheme :
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब आवेदन के लिए जन आधार में विभिन्न दस्तावेज अपडेट करवाने होंगे। विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि पूर्व में इस योजना में आवेदन करने के लिए कई दस्तावेज मैन्युअल रूप से अपलोड करने होते थे। वर्तमान में आवेदन के समय आवेदक को आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पेंशन पीपीओ नबंर, कक्षा 10वीं की अंक तालिका, जन्म दिनांक, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि जन आधार में अपडेट करवाना अनिवार्य होंगे।
31 से 51 हजार की मिलेगी मदद
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को यह सहायता मिलेगी। कन्याओं को विवाह पर इस लड़की की शैक्षणिक योग्यतानुसार 31 हजार से 51 हजार रुपए की मदद की जाएगी।
इन तीन श्रेणियों के अलावा शेष सभी बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं की कन्याओं व विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं एवं इन महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह, पालनहार लाभार्थी कन्याओं के विवाह पर 21 हजार से 41 हजार रुपए तक की सहायता दी जाती है।
Source: Jodhpur