- दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर निगम गंभीर
- ड्यूटी के दौरान नशे में मिला कार्मिक तो होगी कार्रवाई
रोडवेज ने हाल ही में हुई गंभीर व जनहानि दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए है। मानकों को अक्षरश: लागू करने के कार्यकारी निदेशक यांत्रिक ने आदेश दिए है। जिससे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो और प्रभावी नियंत्रण किया सके। मुख्यालय ने चिंता जताई है कि दुर्घटनाएं होने से निगम की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
रोडवेज से होने वाले हादसों को रोकने को लेकर चालकों व परिचालकों को बस रवानगी से पहले ब्रेथ ऐनेलाइजर टेस्ट से गुजरना होगा। जांच में कार्मिक के नशे में मिलने पर उसे वाहन के साथ नहीं भेजा जाएगा और ड्यूटी पर इस तरह के कृत्य करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं 50 साल से अधिक चालकों के लिए साल में दो बार नेत्र व शारीरिक जांच अनिवार्य होगी।
सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं
रोडवेज के अधिकांश चालक वाहन संचालन के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाते है। ऐसे में प्रत्येक चालक के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। उडऩदस्ते की जांच के दौरान सीट बेल्ट नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिना फिटनेस के किसी भी बस का संचालन नहीं करने के भी निर्देश दिए गए है।
केबिन में मोबाइल, टेप-रेडियो नहीं चलेगा
बस संचालन के दौरान किसी भी वाहन के केबिन में चालक मोबाइल, टेप रिकार्डर व रेडियो पर गाने नहीं चलाएगा। प्राय: यह देखने में आया है कि काफी बसों में चालक तेज आवाज में टेप रिकार्डर आदि पर गाने व गीत बजाते है। विशेष रूप से रात्रि में चलने वाली बसों में टेप रेकार्डर पर तेज आवाज में गाने बजना आम है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी होती है। अब मुख्यालय ने बसों में चालक पर किसी तरह से टेप रिकार्डर पर गाने बजाने पर रोक लगाई है।
चालक को मिले विश्राम
मुख्यालय ने चालकों को तनाव मुक्त रखने के लिए समय-समय पर उचित विश्राम दिया जाना जरूरी माना है। जिससे चालक रेस्ट के बाद पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके। साथ ही मुख्य प्रबंधक व प्रबंधक संचालन स्वयं चालकों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यातयात नियमों की जानकारी भी चालकों को दी जाएगी।
Source: Barmer News