नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को लेकर अब एक और नई और बड़ी अपडेट आई है। दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ( जोधपुर ) ने आसाराम की उस विशेष याचिका पर अनुमति देने से इंकार कर दिया, जिसमें उसने मुंबई जाकर अपना इलाज करवाने की गुहार लगाई थी।
जानकारी के अनुसार आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से मुंबई जाकर स्वयं का आयुर्वेद उपचार कराने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए आसाराम पक्ष के वकीलों की ओर से कोर्ट के समक्ष एक विशेष अर्ज़ी दाखिल की गई थी। लेकिन कोर्ट ने आसाराम पक्ष की इस गुहार को खारिज कर दिया और उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दी।
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इसलिए नहीं मिली अनुमति
राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम की इस अर्जी को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई। बताया गया है कि आसाराम के मुंबई में आयुर्वेदिक उपचार को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने आपत्ति जताई है। पुलिस ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। महाराष्ट्र पुलिस की इसी दलील को कोर्ट ने भी माना और आसाराम की गुहार नहीं मानी।
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… तो जोधपुर में करवाना होगा उपचार
मुंबई आयुर्वेदिक उपचार की अनुमति नहीं मिलने के बाद संभावित है कि आसाराम अब जोधपुर में ही रहकर स्थानीय करवड़ में स्थित आयुर्वेदिक उपचार कराएंगे। हालांकि इसके लिए भी हाईकोर्ट से अनुमति लेनी ज़रूरी होगी। फिलहाल इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने करवड़ स्थित आयुर्वेद हॉस्पिटल से आसाराम के उपचार के संबंध में जानकारी मांगी है।
Source: Jodhpur