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बाड़मेर. प्रमुख शासन सचिव सहकारिता नरेशपाल गंगवार ने कहा कि सहकारी बैंकों से फ सली ऋ ण लेने वाले किसानों का 15 जनवरी तक प्रधानमंत्री फ सल बीमा योजना के तहत प्रीमियम जमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि रबी में फ सली ऋ ण लेने वाले या जिनकी साख सीमा स्वीकृत हो चुकी है।

ऐसे लगभग 10 लाख किसानों का बीमा प्रीमियम संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा। गंगवार सोमवार को शासन सचिवालय में सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों को वीडियो कान्फ्र ेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने टिड्डी प्रभावित क्षेत्र के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि 15 जनवरी तक किसान का फ सली बीमा अवश्य कराएं। लापरवाही होने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऋ ण माफ ी में शिकायत से संबंधित सभी जांच अधिकतम एक माह में पूर्ण की जाए।

जीएसएस होगी मंडी यार्ड में विकसित

रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. नीरज के पवन ने बताया कि प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों की आय में बढ़ोतरी के लिए समितियों को मंडी यार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में जिन सहकारी समितियों के पास जमीन है ऐसी समितियों को मंडी यार्ड के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में कृषि एवं सहकारिता के जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाए।

डॉ. पवन ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीयन होने से शेष रहे किसानों को भी जागरूक किया जाए तथा अविलम्ब उनका भी पंजीयन करवाएं।

उन्होंने कहा कि जिले के 5 प्रतिशत खातों का भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के बैंक खातों के आईएफ एससी कोड एवं बैंक खाता गलत है उन्हें सही किया जाए।

रजिस्ट्रार ने सहकारी भूमि विकास बैंकों के सचिवों को निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरूप 31 मार्च तक किसानों को ऋ ण वितरण संबंधी कार्यवाही को सम्पन्न किया जाए।

Source: Barmer News

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