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बालोतरा. शहर व क्षेत्र में ओवरलोड खनिज परिवहन करने वाले वाहन मालिक व चालक सावधान। परिवहन विभाग के अलावा अब खान विभाग भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। परिवहन विभाग प्रवर्तन प्रकोष्ठ ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।

इससे पूर्व खनिज के ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ही कार्रवाई करता था लेकिन नवीनतम आदेश पर अब खान विभाग भी कार्रवाई करेगा।

विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि समस्त खनन सामग्री परिवहन करने वाले भार वाहनों के वाहन स्वामी, चालकों को सूचित किया जाता हैं कि 1 जनवरी 2020 से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की तुलाई में खाली वाहन का वजन (व्हीकल टेयर वेट ) परिवहन विभाग की वेबसाइट ”वाहन” से लिया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देष जारी किए गए हैं।

समस्त वाहन चालक, मालिक परिवहन कार्यालय से वाहन की पंजीयन पुस्तिका में वाहन के वास्तविक वजन का सही इन्द्राज करवाएं। वाहन की भार क्षमता भी परिवहन विभाग में सही अंकित होना सुनिश्चित कर परेशानी से बचें। खनिज परिवहन में प्रयुक्त ट्रेक्टर-ट्रॅालियों का व्यवसायिक पंजीकरण भी करवाएं।

1 जनवरी 2020 से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में वाहन की भार वाहन क्षमता से अधिक खनिज ओवरलोड परिवहन करते पाए जाने पर खान विभाग की वेबसाइट से परिवहन विभाग को स्वत: सूचना के लिए संदेष भेजा जाएगा। इसमें परिवहन विभाग वाहन चालक/मालिक/ट्रांसपोर्टर व खान मालिकों/डीलर्स के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

भार वाहन द्वारा ओवरलोड खनिज परिवहन करते पाए जाने पर अधिनियम 198 8 की धारा 199(1) के अन्तर्गत संबंधित वाहन चालक, मालिक, खान मालिक, ट्रांसपोर्टर एवं डीलर के विरूद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी। ओवरलोड खनिज परिवहन करने पर संशोधित मोटरवाहन अधिनियम, 198 8 की धारा 194(1) के अन्तर्गत न्यूनतम 20 हजार रुपए साथ भार वाहन क्षमता से अधिक प्रतिटन 2 हजार रुपए की अतिरिक्त प्रशमन राषि से दण्डनीय होगा।

ओवरलोड खनिज परिवहन करने वाले भार वाहन चालक के विरूद्ध नियमानुसार लाइसेंस व वाहन के परमिट को निलम्बित/निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

व्यू-

ओवरलोड खनिज परिवहन करने वाले वाहन चालकों, मालिकों के खिलाफ परिवहन व खान विभाग की ओर से संयुक्त कार्यवाही करने के आदेश जारी हुए हैं।इस पर वाहन मालिक व चालक नियमों की पालना करें। इससे वाहन दुर्घटनाओं व प्रदूषण में कमी आएगी। सड़कें कम क्षतिग्रस्त होने से राजकोष बचेगा।

– भगवानाराम, जिला परिवहन अधिकारी बालोतरा

Source: Barmer News

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