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बाड़मेर. नकली एवं मिलावटी घी बेचने के मामले में अदालत ने 16 साल बाद शुक्रवार को दोषी को तीन साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर दण्डित किया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकुमारी चौहान ने आरोपी अनिल कुमार मेहता पुत्र बाबूलाल मेहता निवासी करमूजी की गली बाड़मेर को 16 साल पुराने नकली एवं मिलावटी घी बेचने के आरोप में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर दण्डित किया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी ने बताया कि वर्ष 2004 में खाद्य निरीक्षक एवं पुलिस की सयुक्त कार्यवाही कर मैसर्स मुकेश बोहरा एण्ड कम्पनी के गोदाम पर दबिश देकर भारी मात्रा में नकली घी बरामद कर मुकदमा दर्ज किया था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने उक्त प्रकरण में जांच कर वर्ष 2008 में अनिल कुमार मेहता के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया था।

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नए कनेक्शनों पर लगाया जला ट्रांसफार्मर

बाड़मेर. भिंयाड़ ग्राम पंचायत आरंग के मेघवालों की ढाणी रतकोडिय़ा में तीन महीने पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कुटीर योजना के अंतर्गत घरेलू कनेक्शनों पर जला हुआ ट्रांसफार्मर लगाने से तीन महीने से कनेक्शन होने के बावजूद ग्रामीण अंधेरे में हैं।

ग्रामीण दुर्गाराम के अनुसार तीन महीने पहले घरेलू कनेक्शन हुए हैं लेकिन यहां पहले से ही जला हुआ ट्रांसफ ार्मर लगा दिया।

तीन महीनों से ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया फि र भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तीन माह से सहायक अभियंता डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर निकाल रहे हैं पर कार्रवाई नहीं हो रही।

Source: Barmer News

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