बाड़मेर. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के मद्देनजर बाड़मेर जिले में व्यापक स्तर पर ऐहतियाती उपाय युद्धस्तर पर जारी है। इसी के तहत जिला मजिस्ट्रेट (जिला कलक्टर) अंशदीप ने एक आदेश जारी कर बाड़मेर जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है।
आदेश के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राजस्थान सरकार की ओर से स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये जाने के निदेर्शों की अनुपालना में यह जरूरी हो गया है कि कोरोना वायरस (कोविड -19) संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
20 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे एकत्रित
निषेधाज्ञा के अनुसार किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की बिना किसी पूर्व अनुमति के 20 से अधिक व्यक्ति सामूहिक विचरण नहीं करेंगे। जिले के सभी राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय व मदरसे बंद रहेंगे।
जिले में समस्त पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, पशु हंटवाडे, पाकज़्, खेल मैदान, चिडिय़ाधर, स्पा, अभ्यारण्य, सावज़्जनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, कोचिंग सेन्टर, जिम, सिनेमाघर आदि 31 मार्च 2020 तक बन्द रहेंगे। सार्वजनिक व धार्मिक स्थानों पर आयोजित होने वाले मनोरंजन कार्यक्रम, थियेटर में होने वाले नाटक मंचन आदि भी स्थगित रहेंगे।
देसी-विदेशी नागरिकों का ब्यौरा देना अनिवार्य
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा ने एक जनवरी 2020 के बाद विदेश प्रवास से जिले में आने एवं ठहरने वाले प्रत्येक देसी-विदेशी नागरिकों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। आदेशानुसार एक जनवरी, 2020 के बाद विदेश प्रवास से जिले में आने एवं ठहरने वाले प्रत्येक देसी-विदेशी नागरिकों की सूचना जिला कलक्टर कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी बी.आई एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर एवं बालोतरा को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए है। ताकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशानुसार उनके स्वास्थ्य की समुचित जांच एवं परीक्षण किया जा सके।
यहां दी जा सकती है सूचना
किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी एवं सहयोग के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के कन्ट्रोल रूप नम्बर 02982-230462, जिला कलक्टर कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 02982-222226, जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर के कन्ट्रोल रूम नम्बर 02982-221822 मोबाइल नम्बर 9530438100, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी बीआई एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय बाड़मेर के नम्बर 02982-220617 पर तत्काल संपर्क करें।
Source: Barmer News