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बाड़मेर। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार आमजन में जागरूकता के साथ तकनीकी का भी उपयोग कर रही हैं। कोरोना संदिग्ध क्वारेंनटाइन (quarantine) वाले लोगो को अब प्रतिदिन हर दो घण्टे बाद अपनी सेल्फी भेजनी होगी (send selfie every two hours) । जिला कलक्टर ने बताया कि चिकित्सा जांच में यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण पाए जाते है या संदिग्ध पाया जाता है और 14 दिन तक क्वारेंटाइन के लिए कहा जाता है।

ऐसे व्यक्ति को अपने मोबाइल पर राजस्थान सरकार के सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार विभाग के राज कोविडइफो ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप पर 14 दिन तक उसे रोजाना सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक हर 2 घण्टे के अंतराल पर अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी। साथ ही उसे इसको मेल भी विभाग को करना होगा।

यदि किसी व्यक्ति के पास स्मार्ट फोन नही तो उसे अपना कोई भीा फोन नम्बर पुलिस को देने होगा। जिसके आधार पर टेलीकॉम कम्पनी से उसकी लोकेशन पता करवाई जाएगी।

प्रोटोकॉल तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई

जिला कलेक्टर ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति क्वारेंनटाइन के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता हैं तो उसकी सूचना उसके घर वालो को देनी होगी। उन्होंने बताया कि क्वारेंनटाइन की पालना नही करने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नियम एवं राजस्थान एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

होम क्वारेंटाइन में रहने वालों के लिए एडवाइजरी जारी

बाड़मेर । कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए वायरस से संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क में आए या संक्रमित देशों से आने वाले यात्री एवं ऐसे यात्रियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों को होम क्वारेंटाइन में रखा जा रहा है। चिकित्सा विभाग ने ऐसे व्यक्तियों के लिए खास एडवायजरी जारी की है। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने इसकी जानकारी दी।

इन नियमों का करना होगा पालन

-ऐसे कमरे में रहे जो हवादार हो एवं उस कमरे में ही अटेच्ड टॉयलेट हो
– परिवार के किसी अन्य सदस्य को यदि उसी कमरे में रहना पड़े तो दोनों व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी

-घर के विशेषकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और सह-रूग्णता वाले व्यक्तियों से दूर रहे। साथ ही आगन्तुकों (मित्र, रिश्तेदार आदि) से नहीं मिले। -घर से बाहर न निकलें, किसी भी सामाजिक या धार्मिक सभा में शामिल न हो- हाथों को साबुन एवं पानी से अच्छी तरह से समय-समय पर रगड़ कर धोए या एल्कोहल बेस्ड हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करें।

– दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू सामान जैसे पानी का गिलास
-कप व अन्य बर्तन, तौलिया, बिस्तर, मोबाइल आदि किसी अन्य से साझा न करें।
-सर्जिकल मास्क हर समय लगाए रखें, प्रति 6 से 8 घण्टे के भीतर बदलें

-रोगियों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों एवं अन्य परिवारजनों द्वारा पहने जाने वाले मास्क साधारण ब्लीच सोल्यूशन (5 प्रतिशत) अथवा सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन (1 प्रतिशत) से विसंक्रमित करने के बाद जलाकर या जमीन में गहरा दबा कर नष्ट करने चाहिए।

-ऐसे व्यक्ति की देखभाल परिवार के किसी जिम्मेदार एक ही व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए।
-गृह निरुद्ध (होम क्वारेंटाइन) व्यक्ति के उपयोग के बिस्तर, कपड़े, अन्य दैनिक सामान अथवा त्वचा के सीधे सम्पर्क में आने से बचना चाहिए

-होम क्वारेंटाइन में रहने वाले व्यक्ति के कमरे को व उसकी सतहों को (बैड, टेबल आदि को प्रतिदिन) 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट सोल्यूशन के साथ कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।

-टायलेट एवं उसकी सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए नियमित रूप से ब्लीच या फेनोलिक कीटाणुनाशक से साफ करना चाहिए-व्यक्ति के इस्तेमाल कपड़ों की सफाई सामान्य डिटरजेंट से पृथक-पृथक रूप से करनी चाहिए तथा कपड़े भी अलग से धूप में सुखाने चाहिए

-कोरोना वायरस के लक्षण (खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ) दिखाई देने पर तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्टेट कंट्रोल रूम 0141-2225624 अथवा हेल्प लाइन 011-23978046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

Source: Barmer News

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