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बाड़मेर. लॉकडाउन के दौरान बिना बायोमीट्रिक सत्यापन के राशन सामग्री के प्रावधान का नाजायज फायदा उठाते हुए जैसलमेर जिले के एक उचित मूल्य विक्रेता ने बाड़मेर जिले के सुरा एवं मीठड़ा गांव के 12 उपभोक्ताओं का 325 किलोग्राम गेहूं उठा लिया।

राजस्थान पत्रिका ने 4 अप्रेल के अंक में गरीबों के हक का गेहूं डकार रहे डीलर समाचार प्रकाशित कर मामला उजागर किया। मामले में जिला कलक्टर ने जैसलमेर जिला कलक्टर को कार्यवाही के लिए अवगत कराया गया। इसके बाद उचित मूल्य विक्रेता का लाइसेंस निलंबित करने के साथ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के तेजरावा के उचित मूल्य विक्रेता भगवानसिंह ने बाड़मेर जिले के सुरा एवं मीठड़ा गांव के 12 उपभोक्ताओं का गेहूं गलत माध्यम से उठा लिया।

इस प्रकरण की जांच के दौरान प्रवर्तन निरीक्षक सवाईराम ने पाया कि उचित मूल्य विक्रेता की दुकान पर मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शित नहीं पाया गया। साथ ही स्टॉक रजिस्टरों का संधारण भी नहीं किया हुआ था।

प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार डीलर की ओर से संबंधित सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया जाकर स्वयं खुर्द-बुर्द कर दी, जो कि गबन की श्रेणी में आता है। प्रवर्तन निरीक्षक ने डीलर के खिलाफ जैसलमेर के झिनझिनयाली थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब पुलिस इस प्रकरण की विस्तृत जांच करेगी।

कई जिलों में फर्जी तरीके से उठाया गेहूंजिला कलक्टर ने बताया कि जैसलमेर के अलावा उदयपुर एवं डूंगरपुर जिले में कुछ उचित मूल्य दुकानदारों की ओर से लॉकडाउन के दौरान बिना बायोमीट्रिक सत्यापन के राशन सामग्री के प्रावधान का नाजायज फायदा उठाते हुए बाड़मेर के कुछ उपभोक्ताओं का गेहूं उठाया गया है। इस पर भी कार्रवाई प्रस्तावित है।

भूरटिया डीलर के खिलाफ मामला दर्ज भूरटिया के उचित मूल्य दुकानदार पदमाराम पुत्र लुंभाराम की ओर से गंभीर अनियमितताएं बरती जाने पर उसके खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि निदेर्शों की अवहेलना करने पर संबंधित उचित मूल्य दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

Source: Barmer News

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