Posted on

बाड़मेर। बाड़मेर शहर के वार्ड 44 इंद्रा कॉलोनी में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने से अत्यधिक संक्रमण बढऩे की आशंका के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने इंदिरा कॉलोनी में संक्रमित क्षेत्र के चारों ओर की सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यू लगा दिया है।
शहर के वार्ड संख्या 44 इंदिरा कॉलोनी (जिसकी सीमा उत्तर में अणदराम सुथार के मकान से पीर सिंह रावणा राजपूत का मकान होते हुए जीवराज सिंह अध्यापक के मकान तक तक, पूर्व में जीवराज सिंह अध्यापक के मकान से तेजदान के मकान तक, दक्षिण में प्रकाश माली के मकान से अणदाराम का मकान एवं पदमदान का बाड़ा होते हुए उसके मकान तक, पश्चिम में लोन सिंह के मकान से अणदाराम सुथार के मकान तक) की सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यू लगाया गया है। उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन निषेध किया गया है।
गांधीनगर में कफ्र्यू की सीमा में संशोधन
शहर के वार्ड नंबर 25 गांधीनगर में कोविड-19 के कारण लगाए गए कफ्र्यू की सीमा में संशोधन किया गया है। जिला कलक्टर ने बताया कि संशोधन के अनुसार गांधीनगर मे आईनाथ किराना स्टोर के पास व, मयूर स्कूल के आगे बेरिकेडिंग, स्कूल के उत्तर की तरफ आईनाथ किराना स्टोर, अगराराम के मकान से पूर्व बेरिकेड, राणाराम सुथार व प्रहलादराम चौधरी के मकान पूर्व में बेरिकेड क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यू लागू रहेगा।

Source: Barmer News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *