बाड़मेर.
जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।जिले में विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग भाग नहीं ले पाएंगे एव डीजे के साथ बारात निकलने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलाव एवं रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं ताकि लोक व्यवस्था कायम रह सके एवं मानव जीवन सुरक्षित रहे। इसके लिए सोशल डिस्टेंस एवं कोविड-19 हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत अन्य एहतियाती कदमों की अनु पालना सुनिश्चित की गई है।
डीजे के साथ बारात नही
कोरोनावायरस की रोकथाम के क्रम में राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार जिले में विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों के भाग लेने पर प्रतिबंध है। शादी में 50 से अधिक अतिथियों के आमंत्रण पर प्रतिबंध के अलावा
गृह विभाग के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप जिले में मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रोसेशन के साथ डीजे के बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार डीजे के साथ सड़क पर बारात निकालने की मनाही होगी। इसके अलावा मुख्य सड़कों पर सार्वजनिक सभा,
समारोह एवं रैली के आयोजन पर भी रोक रहेगी।
बीएलओ करेगा निगरानी
जिला कलेक्टर मीणा ने बताया कि जिले में होने वाली शादियों पर संबंधित बीएलओ निगरानी रखेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि उसके क्षेत्र में किसी भी विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग भाग नही ले।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली शादियों पर संबंधित निगरानी समितियां नजर रखेगी। बाद में किसी भी विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों के भाग लेने की जानकारी मिलने या कोरोना संक्रमण पाए जाने पर संबंधित बीएलओ की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
उल्लघन पर अभियोजन
जिला मजिस्ट्रेट मीणा बताया कि इन प्रतिबंधो के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा एवं अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक क़ानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि अपरिहार्य कारणों से मुख्य सड़क पर सभा या समारोह का आयोजन किया जाना नितांत आवश्यक हो तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी की ओर से लिखित में पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 186 181 269 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
Source: Barmer News