Posted on

जोधपुर।

देशभर में कोरोना महामारी के बीच केन्द्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। केन्द्र सरकार ने वाहन दस्तावेजों, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता तिथि को 30 सितम्बर तक बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा से जिन दस्तावेजों की समय सीमा खत्म हो रही थी, वह खत्म नहीं मानी जाएगी। पुराने दस्तावेज व ड्राइविंग लाइसेंस 30 सितम्बर तक मान्य होंगे। इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल है।पहले 31 जुलाई तक बढ़ाई थी इससे पहले मंत्रालय ने इस संबंध में जारी परिपत्र में कहा था कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज, जिनकी वैधता अवधि 1 फरवरी से समाप्त हो चुकी है या होने वाली है, की वैधता को 31 जुलाई तक विस्तार किया गया था।

मंत्रालय ने राज्यों को जारी की एडवायजरी

केन्द्रीय सडक़, परिहवन व राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को इससे संबंधित एडवायजरी जारी की है। इसके अनुसार, ऐसे दस्तावेजों को 30 सितम्बर तक वैध माना जाएगा। देशभर में लागू लॉकडाउन व तमाम दफ्तरों के बंद होने के चलते केन्द्र सरकार ने वाहनों से संबंधित ऐसे दस्तावेजों की वैधता अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है।

Source: Jodhpur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *