बाड़मेर. अलग-अलग स्थानों के लिए विवाह समारोह को लेकर नियुक्त अधिकारियों की टीमों के साथ मंगलवार को बाड़मेर शहर में मैरिज भवन व स्थानों का निरीक्षण किया। एक टीम को अग्रसेन भवन में विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों से अघिक व्यक्तियों के शामिल होने के कारण राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 25000 हजार रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि बाड़मेर शहर में मंगलवार को अग्रसेन भवन में कपिल कुमार बंसल पुत्र रामनिवास निवासी स्टेशन रोड के भाई की शादी का आयोजन किया जा रहा था। उक्त विवाह के आयोजन के समारोह में 100 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने के कारण जुमानज़ वसूला।
सूचना नहीं दी, पांच हजार का जुर्माना
उन्होंने बताया कि शहर के माहेश्वरी भवन में इन्द्रचन्द तापडिय़ा पुत्र भंवरलाल निवासी बाड़मेर के पुत्र की शादी की उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह से संबंधित समारोह का आयोजन करने के कारण पांच हजार रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई।
शादी की सूचना देना अनिवार्य
जिला कलक्टर मीणा ने सख्त हिदायत दी है कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी नियमों की अवहेलना पर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानानुसार विवाह समारोह का आयोजन बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना दिए करने, सामाजिक दूरी नहीं रखने, फेस मास्क नहीं पहनने, सेनेटाइजर की उपलब्धता नहीं रखने पर 5000 रुपए का जुर्माना तथा किसी भी विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर 25000 जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।
मैरिज गार्डन का निरीक्षण, पालना के निर्देश
जिले में अलग-अलग क्षेत्र में बनाई गई टीमों ने विवाह स्थलों का जायजा लिया। मंगलवार को बाड़मेर शहर में विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर ने आराधना भवन स्थित मैरिज गार्डन, प्रताप जी की पोल का निरीक्षण कर आयोजकों को कोरोना गाइड लाइन की पालना करने को पाबंद किया। उन्होंने कहा कि नियमों की पालना पूरी तरह से की जाए।
Source: Barmer News