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बाड़मेर। विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह एवं अन्य समारोह के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की गाइड लाइन का उल्लंघन होने पर विवाह स्थल का लाइसेन्स निरस्त किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि विवाह स्थलों पर राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना नहीं होने पर विवाह स्थल के संचालक एवं मालिक उत्तरदायी होंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जारी किए गए दिशा-निदेर्शों का उल्लंघन होने पर संबंधित विवाह स्थल का लाइसेन्स निरस्त किया जाएगा। मैरिज स्थल के मालिक समारोह में 100 व्यक्ति एकत्रित होते ही विवाह स्थल समारोह के प्रवेश द्वार बंद कर अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
25000 है जुर्माना राशि
विवाह कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर 25000 रुपए का जुर्माना निर्धारित है। अब इसमें विवाह स्थल सीज करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही 100 से अधिक मेहमान समारोह में नहीं आए इसकी जिम्मेदारी संचालकों को दी गई है।

Source: Barmer News

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