जोधपुर.
कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में गुरुवार से तीस अप्रेल तक नाइट कफ्र्यू लागू किया गया है। इसके तहत अब रात 10 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात नौ बजे बंद कर घर लौटना होगा।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) राजेश कुमार मीना ने बताया कि महानगरीय सीमा में 1 से 30 अप्रेल तक नाइट कफ्र्यू लगाया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य के लिए रात 10 से सुबह 5 बजे के बीच आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। सभी बाजार, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स व कार्यस्थल बंद रहेंगे। बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात नौ बजे बंद कर रात दस बजे तक घर पहुंचना होगा। सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद व ऐसी अन्य गतिविधियां जिनमें संख्या में लोगों का सम्पर्क हो, उनके लिए सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति लेनी होगी।
यह आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :-
– ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस, प्रशासन, नगर निगम व सरकारी अधिकारी/कर्मचारी।
– चिकित्सक या अन्य चिकित्सा या पैरा मेडिकल स्टाफ।
– यातायात सेवा से संबंधित केन्द्र व राज्य सरकार के विभाग, स्वायत्तशासी निकाय (रेलवे, एयरपोर्ट आदि के कार्मिक)।
– आइटी व आटीस कम्पनियों के स्टाफ।
– चिकित्सा आपूर्ति व उपकरण बनाने वाली औद्योगिक इकाइयां।
– वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा हो और नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां।
– कैमिकल इकाइयां और आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन संबंधित औद्योगिक इकाइयां।
– चिकित्सा व अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति। दवा की दुकानें व कार्यरत स्टाफ।
– बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री।
– प्रेस व मीडिया के कार्यालय व प्रतिष्ठान, मीडिया कर्मचारी और हॉकर्स।
– बैंक व एटीएम। डेयरी व दूध वितरण केन्द्र।
– पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट केन्द्र।
– माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, लोडिंग व अनलोडिंग और इनमें कार्यरत व्यक्ति।
– विवाह संबंधी समारोह। रेस्टोरेंट्स।
Source: Jodhpur