बाड़मेर। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बाड़मेर उपखण्ड अधिकारीने गुरुवार को मण्डी व्यापार संघ, व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं थोक विक्रेताओं के साथ बैठक कर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने कहा कि मण्डी व्यापारी प्रतिष्ठान शाम 5 बजे तक बन्द करें तथा मुख्य द्वार को शाम 6 बजे बन्द कर आवाजाही दी जाए। शाम 6 बजे बाद प्रतिष्ठान खुले मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होने नो मास्क नो सर्विस की पालना के लिए कहा।
कपड़ों की दुकानों पर भीड़ नहीं हो
उपखण्ड अधिकारी ने विवाह समारोह के मद्देनजर कपड़े एवं इससे संबंधित दुकानदारों को विशेष ऐहतियात बरतने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में कपड़े की दुकानों पर महिलाओं की अधिक आवाजाही के मद्देनजर पुलिस विभाग के अधिकारियों को यहां महिला पुलिस तैनात करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा, कृषि उपज मण्डी सचिव सुरेश मंगल, तहसीलदार प्रेमसिंह, मण्डी व्यापार संघ अध्यक्ष वीरचन्द वडेरा आदि उपस्थित थे।
Source: Barmer News