बाड़मेर. तेल क्षेत्र में यात्रियों के आवागमन के लिए लगी बसों में यातायात नियमों को धत्ता बताकर संचालन हो रहा है। क्षेत्र में संचालित अधिकांश बसों के स्टेज कैरिज परमिट लिया हुआ है।
जबकि नियमों के अनुसार इन बसों का कांटेक्ट कैरिज परमिट लेना आवश्यक है। बिना नियमों के बसों के संचालन के बाद विभाग की ओर से इनकी जांच नहीं की जा रही है। ऐसे में विभाग को राजस्व नुकसान होने के साथ यात्रियों की जान जोखिम में रहती है।
ऐसा हो रहा राजस्व का नुकसान
सूत्रों के अनुसार तेल क्षेत्र में संचालित होने वाली बसों में अधिकांश बसों ने स्टेज कैरिज का परिमट लिया है। जिसके परमिट के लिए मासिक 5 से 6 हजार तक भरने पड़ते हैं।
जबकि कांटेक्ट कैरिज परमिट के 30 से 35 हजार रुपए भरने पड़ते है। ऐसे में बस संचालक परिवहन विभाग को चूना लगा रहे हैं। वहीं विभाग भी इस बारे में मौन है। नियमों के अनुसार इन बसों का ऑल इंडिया परमिट होना आवश्यक है।
इसके अलावा किसी प्रकार का हादसा आदि होने पर क्लेम के दौरान कागजी कार्रवाई में बस का परमिट नियमानुसार नहीं होने पर बस व यात्रियों के क्लेम में भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। परिवहन विभाग की ओर से समय पर वाहनों की जांच नहीं करने पर बस मालिक मनमर्जी से क्षेत्र में बसों का संचालन कर रहे हैं।
जांच की जाएगी
तेल क्षेत्र में संचालित होने वाली बसों की समय-समय पर जांच की जा रही है। इस प्रकार की शिकायत आई है तो इनकी जांच करवाई जाएगी। बिना नियमों के संचालित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नितिन कुमार बोहरा, जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर
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Source: Barmer News