बाड़मेर। राजस्थान में बाड़मेर जिले के बायतु थाना क्षेत्र में चाकू दिखाकर एक किशोरी से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पीड़िता की मां ने बायतु थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि 12 नवंबर को वह अपने पीहर गई थी और उसका पति काम से बाहर गया था।
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घर में उनकी पुत्री अकेली थी। रात करीब बारह बजे पूराराम उनके घर गया और चाकू से जान सेे मारने की धमकी देकर उसकी पुत्री से तीन बार बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है।
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इधर जयपुर में महानगर की पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट नंबर-चार ने पांच साल पुराने मामले में नाबालिग किशोरी के अपहरण करने के अभियुक्त मालीराम उर्फ अजय को चार साल कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।
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मामले के अनुसार, पीडि़ता के परिजनों ने भांकरोटा पुलिस थाने में 11 अगस्त, 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी 16 साल की किशोरी को अपहरण कर ले गया और दूसरे दिन सुबह उसे कालवाड़ इलाके में छोड़कर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को कैद व जुर्माने की सजा दी है।
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फोटो— प्रतीकात्मक तस्वीर
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Source: Barmer News