Jodhpur Violence Case update: जालोरी गेट उपद्रव मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अनुसंधान अधिकारी केस डायरी के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में पेश हुए। तथ्यों को लेकर कुछ सवाल पूछते हुए कोर्ट ने सुनवाई 26 मई तक टाल दी, तब तक तीनों की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में याचिकाकर्ता हितेश व्यास, अरविंद पुरोहित तथा खिमांशु गहलोत की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित एवं कपिल पुरोहित ने एफआईआर को चुनौती देते हुए कहा था कि जालोरी गेट उपद्रव के मामले में एक एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी थी, लेकिन तीन दिन बाद शिकायतकर्ता ने देरी से एक और एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के प्रयास के रूप में सोच समझ कर तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाई। सोमवार को सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक विनित जैन के साथ एसीपी पश्चिम चक्रवर्ती सिंह राठौड़ केस डायरी के साथ पेश हुए। अब पुलिस कुछ अन्य तथ्यों के साथ पेश होगी।
जालोरी गेट उपद्रव मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अनुसंधान अधिकारी केस डायरी के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में पेश हुए। तथ्यों को लेकर कुछ सवाल पूछते हुए कोर्ट ने सुनवाई 26 मई तक टाल दी, तब तक तीनों की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में याचिकाकर्ता हितेश व्यास, अरविंद पुरोहित तथा खिमांशु गहलोत की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित एवं कपिल पुरोहित ने एफआईआर को चुनौती देते हुए कहा था कि जालोरी गेट उपद्रव के मामले में एक एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी थी, लेकिन तीन दिन बाद शिकायतकर्ता ने देरी से एक और एफआईआर दर्ज करवाई।
Source: Jodhpur