Section 144 Enforced: जोधपुर. पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार से निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान रैली, जुलूस, शोभायात्रा व सभा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया के मार्फत अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) विनीत कुमार बंसल ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए। जो गुरुवार से अग्रिम आदेश तक लागू रहेंगे।
सशर्त छूट
– सार्वजनिक मार्ग व स्थान पर बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के रैली, जुलूस, सभा व शोभायात्रा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से आयोजित ऐसे कार्यक्रमों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। विवाह समारोह, बारात व शव यात्रा को छूट रहेगी।
– अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमा जा सकेगा। न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकेगा।सिख समाज के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के तहत नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। पुलिस, सेना व अर्द्ध सैन्य बल को इससे छूट रहेगी।
– सार्वजनिक मार्ग व स्थान पर बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के रैली, जुलूस, सभा व शोभायात्रा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से आयोजित ऐसे कार्यक्रमों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। विवाह समारोह, बारात व शव यात्रा को छूट रहेगी।
सौहार्द बनाएं रखें
– कोई भी व्यक्ति घातक रसायनिक, विस्फोटक पदार्थ व घातक तरल पदार्थ लेकर विचरण नहीं कर सकेगा।
– धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले नारे, भाषण नहीं लगाए जाएंगे। न ही कहीं लिखे जाएंगे। आपसी सदभावना, सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने वाले नारे, भाषण आदि का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
– सोशल मीडिया पर सामाजिक सदभाव को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट अपलोड नहीं डाली जाएगी।
Source: Jodhpur