बाड़मेर. वरिष्ठ अध्यापक काउंसलिंग कार्यक्रम में रिक्त पदों की सूची में कक्षा 9 व 10 के नामांकन अनुसार स्कूल खोलने का नियम था, लेकिन संयुक्त निदेशक कार्यालय की ओर से जारी सूची में गाइडलाइन से हटकर कम नामांकन वाले विद्यालयों को काउंसलिंग में शामिल किया गया है। जबकि अधिक नामांकन वाले विद्यालय सूची से बाहर कर दिए हैं। गौरतलब है कि वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान व संस्कृत विषय की काउंसलिंग शनिवार व रविवार को जोधपुर में होगी। विज्ञान में 231 पदों की काउंसलिंग शनिवार व संस्कृत की रविवार को 325 पदों की काउंसलिंग होंगी।
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आदेश की अवहेलना
इस संबंध में जिलाध्यक्ष राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा बसंतकुमार जांणी ने बताा कि निदेशक की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 के नामांकन अनुसार काउंसलिंग में स्कूल खोले जाए लेकिन संयुक्त निदेशालय ने आदेश की अवहेलना करते हुए मनमर्जी से कम नामांकन वाले विद्यालयों को काउंसलिंग में शामिल किया है जो गलत है।
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काउंसलिंग में स्कूल नहीं खोलने से निराशा
राजस्थान प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षक संघ बाड़मेर के जिला उपाध्यक्ष ईश्वरसिंह गंगासरा ने बताया कि फागलिया ब्लॉक के गंगासरा विद्यालय में 9वीं और 10वीं का नामांकन 174 है, विद्यार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि विज्ञान के अध्यापक आएंगे लेकिन काउंसलिंग में स्कूल नहीं खोलने से निराशा हाथ लगी है।संशोधित वरीयता सूची जारी की जाए और आगामी विषयों की काउंसलिंग में नामांकन के आधार पर विद्यालय खोले जाए। इस संबंध में संयुक्त निदेशक जोधपुर से सम्पर्क करना चाहा लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ।
Source: Barmer News