बाड़मेर. बाड़मेर जिले में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर संपर्क में आने वाले लोगों का दैनिक रिकार्ड संधारित करना होगा। अगर संक्रमित व्यक्ति के पास कांटेक्ट हिस्ट्री नहीं पाई गई तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने कोरोना की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33, 34 के तहत यह आदेश जारी किया है कि बाड़मेर जिले की राजस्व सीमा में निवासरत आम जन, सरकारी, अद्र्ध सरकारी, निजी, निगम, बोर्ड में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का दैनिक रिकॉर्ड डायरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गैजेट्स में रखेंगे।
कार्यालय में भी लगाना होगा मास्क नगरीय क्षेत्रों में घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर मास्क लगाना अनिवार्य है। किसी कार्यालय में कार्मिक मास्क नहीं लगाते है तो यह सुनिश्चित करना संबंधित प्रभारी अधिकारी की जिम्मे दारी होगी।
Source: Barmer News