बाड़मेर। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ बाडुमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में पंाच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने को लेकर निषेधाज्ञा को आगामी 5 मई की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ उक्त संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए तीन मई तक राष्ट्रीय लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं।
पालना किए जाने के निर्देश
भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा भी राज्य में पालना किए जाने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि उक्त निदेर्शों के परिप्रेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निषेधाज्ञा को 5 मई 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए को बढ़ाया गया है।
Source: Barmer News