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बाड़मेर। प्रवासियों एवं बाड़मेर जिले में ठहरे बाहरी श्रमिकों को घर वापसी के लिए सोमवार से अपना पंजीकरण करवाना होगा। राज्य सरकार की ओर से इनकी घर वापसी के लिए समुचित इंतजाम किए जा रहे हंै।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रवासियों यथा अन्य प्रदेशों में रुके बाड़मेर के लोगों के अलावा जिले में ठहरे अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को अपने घर भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए प्रवासियों एवं श्रमिकों को सोमवार से हैल्पलाइन नंबर 18001806127, पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल एप अथवा ई-मित्र कियोस्क पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। श्रमिकों के पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी। इसके बाद राज्यों की आपसी सहमति के आधार पर प्रवासी और श्रमिक अपने घर जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकृत प्रवासियों
एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा, उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा। उन्होंने बताया कि अनुमति मिलने के बाद ही प्रवासी एवं श्रमिक अपने घर लौट सकेंगे।
राज्य सरकार के निदेर्शों के मुताबिक जो प्रवासी या श्रमिक कफ्र्यू पास लेकर निजी वाहनों से आएंगे। उनको राज्य में एंट्री प्वाइंट पर पंजीकरण के बाद आने दिया जाएगा और नियत स्थान पर पहुंचने के बाद क्वारेंटाइन किया जाएगा। बाड़मेर से निजी वाहनों से बाहर जाने वाले प्रवासियों को भी जिला कलक्टर की ओर से चरणबद्ध रूप से पास जारी किए जाएंगे। अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना के साथ अगले कुछ दिनों में सकुशल अपने-अपने स्थानों पर पहुंचाने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखें
जिला कलक्टर मीणा ने प्रवासियों एवं श्रमिकों से आवश्यक पहचान पत्र, पूर्व में अगर कोरोना की जांच करवाई गई है, तो उससे संबंधित दस्तावेज अपने साथ रखने का अनुरोध किया है। उनके मुताबिक परिवहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्क्रीनिंग के समय धैर्य बनाए रखें। इसके अलावा कोरोना के लक्षण तथा किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से सम्पकज़् के संबंध में जानकारी को नहीं छुपाएं।

Source: Barmer News

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