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जोधपुर।

रेलवे बैंक के संचालक मण्डल की बैठक में अंशधारियों/ग्राहकों के लिए कई फैसले किए गए। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार परिहार ने बताया कि 1 जुलाई से अंशधारियों के लिए सामान्य ऋ ण की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही 1 जुलाई से अंशधारियों को दिए जाने वाले नए- नवीनीकरण सामान्य ऋ ण पर लागू ब्याज दर को 12.50 से घटाकर 10 प्रतिशत व आपातकालीन ऋ ण पर लागू ब्याज दर को 9 से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया है। बैठक में बैंक के चेयरमैन बजरंगसिंह राठौड़, वाइस चेयरमैन अशोकसिंह, संचालक मण्डल सदस्य मोहनलाल विश्नोई, जसबीरसिंह, मूलाराम चौधरी, ज्योतिप्रकाश, मदनलाल, कौशलकुमार, हनुमानदास वैष्णव सहित बैंक के वैधानिक अंकेक्षक मौजूद थे।

चार्जेज समाप्त

उन्होंने बताया कि चैक बुक, एनइएफ.टी, आरटीजीएस, न्यूनतम खाता शेष के पेटे वसूल की जाने वाली चार्जेज राशि को समाप्त कर दिया गया है। अब अंशधारी द्वारा सदस्यता तिथि से एक वर्ष से पूर्व बचत खाता बन्द करने पर वसूल की जाने वाले शुल्क को समाप्त किया है। लाभांश के भुगतान की अनुमति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखा जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद ही लाभांश का भुगतान व अनुमोदन किया जा सकेगा।

Source: Jodhpur

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