Posted on

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खेल पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में याचिकाकर्ता महेन्द्र सिंह राठौड़ की ओर से अधिवक्ता सीएस कोटवानी ने कहा कि खेल पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में नियम बनाए थे, जिनमें ओलंपिक, एशियन तथा नेशनल गेम्स में पदक विजेताओं को राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा तथा मंत्रालयिक सेवा में सीधी नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी, 2016 निर्धारित है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में सरकार ने इन नियमों में संशोधन करते हुए कुछ पैरा नेशनल गेम्स को शामिल किया, लेकिन कट ऑफ डेट 1 जनवरी, 2016 ही रखी। याची ने वर्ष 2014 में हैंडबॉल गेम्स में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी में भाग लिया था तथा कई अन्य स्पद्र्धाओं में पदक जीते, लेकिन उसे कट ऑफ डेट के आधार पर नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। इसे असंवैधानिक बताते हुए कोटवानी ने कहा कि नियम पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर नहीं प्रदान करते।

Source: Jodhpur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *